2 अक्टूबर को मतदान, 14 अक्टूबर को मतगणना; निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू
टिहरी गढ़वाल, 27 सितंबर। जनपद टिहरी गढ़वाल में रिक्त पंचायत पदों को भरने के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नितिका खण्डेलवाल ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जनपद में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के कुल 537 रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी, जबकि मतदान 12 अक्टूबर को होगा।
जारी कार्यक्रम के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत के 532, प्रधान ग्राम पंचायत के 4 और सदस्य क्षेत्र पंचायत के एक रिक्त पद पर निर्वाचन कराया जाएगा। हालांकि, न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित पदों पर फिलहाल उपचुनाव नहीं कराया जाएगा।
नामांकन से मतगणना तक, जानिए पूरा चुनाव कार्यक्रम
उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 30 सितंबर को नामांकन का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तथा 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को 5 अक्टूबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं, 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।
26 सितंबर से मिल रहे नामांकन पत्र
निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर नामांकन पत्रों की बिक्री की जा रही है। यह प्रक्रिया 26 सितंबर से 30 सितंबर तक कार्यालय समय में चलेगी। वहीं, 1 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।
प्रत्याशियों को निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर संबंधित निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।
आरक्षण सहित रिक्त पदों का विवरण होगा सार्वजनिक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित विवरण तैयार कर सार्वजनिक किया जाएगा। इसकी प्रमाणित प्रति भी निर्धारित कार्यक्रम के प्रथम दिन से पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
उपचुनाव से संबंधित सभी निर्वाचन कार्यों की गणना और परिणामों की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत यानी विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी।
निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराया जा रहा है, वहां आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नितिका खण्डेलवाल ने सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को उपचुनाव की अवधि में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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